G20 Summit: जी20 की बैठक के दौरान लागू रहेंगे ये प्रतिबंध, दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
G20 Summit 2023 in Delhi: दिल्ली की सड़कों पर 8 सितंबर सुबह पांच बजे से 10 सितंबर रात 11.59 बजे तक दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं.
G20 Summit 2023 in Delhi Advisory: राजधानी दिल्ली को 9 और 10 सितंबर को जी 20 समिट के मद्देनजर भव्य रुप से सजाया गया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चप्पे-चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. इस दौरान कुछ जरुरी को कामों को छोड़कर दिल्ली-एनसीआर में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसी कड़ी में गाड़ियों के आवगमन को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है.
मंगलवार (5 सितंबर) को ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, दिल्ली के मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर से कोई भी माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और इंटर स्टेट सिटी बसों को आवगमन पर प्रतिबंध रहेगा. ये प्रतिबंध 7 सितंबर और 8 सितंबर 2023 की रात 12 बजे से 10 सितंबर 2023 रात 11.59 बजे तक पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेंगे.
वैध परमिशन के साथ इन्हें मिलेगी एंट्री
ट्रांसपोर्रट विभाग ने आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति के काम में लगे वाहनों को वैध 'नो एंट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में घुसने की इजाजत दी होगी. राजधानी के नई दिल्ली क्षेत्र को कंट्रोल जोन-I घोषित किया गया है. नई दिल्ली में ये 8 सितंबर 2023 से सुबह 5 बजे से 10 सितंबर 2023 तक 11.59 तक लागू रहेगा. कंट्रोल जोन-I वह क्षेत्र होता है जहां कुछ विशेष लोगों को ही इस नियम के लागू होने के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए उनके पास वैध परमिट होना लाजमी है.
नई दिल्ली में चलने के लिए इन्हें मिलेगी छूट
समिट के दौरान पूरे रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) पर 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर 2023 तक 'रेगुलेटेड जोन' घोषित किया गया है. इस दौरान बोनाफाइड (प्रमाणिक) निवासियों, अधिकृत वाहन, आपातकालीन वाहन को आवाजाही की अनुमति होगी. इसके अलावा एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले यात्रियों को ही नई दिल्ली क्षेत्र की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी. दिल्ली में पहले से मौजूद सभी तरह बस सेवाओं और व्यावसायिक वाहन को रिंग रोड और दूसरे रास्तों से बार्डर तक जाने की इजाजत होगी.
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