Delhi News : दिल्ली में कुत्तों का कहर जारी, अब 17 साल की लड़की को अमेरिकन बुली डॉग ने काटा, अब मामला दर्ज
Dog Bite Case : दक्षिणी दिल्ली में एक 17 साल की लड़की को अमेरिकी बुली डॉग ने काट लिया. नेूब सराय में पिछले हफ्ते हुई इस घटना में कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. जिसमें जेल हो सकती है.
![Delhi News : दिल्ली में कुत्तों का कहर जारी, अब 17 साल की लड़की को अमेरिकन बुली डॉग ने काटा, अब मामला दर्ज Delhi girl bitten by American bully dog in Delhi case registered Delhi News : दिल्ली में कुत्तों का कहर जारी, अब 17 साल की लड़की को अमेरिकन बुली डॉग ने काटा, अब मामला दर्ज](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/04/04/6988af430fbaf68ba1e142748fc185581680588941841369_original.png?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Delhi : दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके में एक अमेरिकी बुली डॉग ने 17 वर्षीय एक लड़की पर हमला कर दिया. पुलिस के मुताबिक, घटना पिछले हफ्ते की है. पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा कि 29 मार्च को नेब सराय थाने में पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को कुत्ते ने काट लिया है.
छत पर कुत्ते ने कर दिया हमला
डीसीपी ने कहा कि 17 साल की एक लड़की घायल हो गई. उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट अस्पताल से ली गई. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 29 मार्च को वह अपनी बिल्डिंग की छत पर गई थी, जहां उसके ऊपर की मंजिल पर रहने वाले 60 वर्षीय मान सिंह भी अपने पालतू अमेरिकन बुली के साथ मौजूद थे. बुली ने उस पर हमला कर दिया. अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है.
दिल्ली में वर्ष 2021 में 32 लोगों को काटा था कुत्ते ने
दिल्ली में कुत्तों के हमला करने का काटने का मामला नया नहीं है वर्ष 2021 के एक आंकड़े के अनुसार देश की राजधानी में एक साल में 32 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा था. आवारा कुत्तों के काटने पर सरकार की ओर से मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन पालतू कुत्ते के काटने के मामले में उसके मालिक को आईपीसी की धारा 289 के तहत छह महीने जेल की सजा का प्रवाधान है. वर्ष 2019 में चंडीगढ़ में 10 साल के बच्चे को कुत्ते को काटा था तो उस मामले में कोर्ट ने 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि पालतू कुत्ते या बिल्ली के काटने पर उसके मालिक को लापरवाही के आरोप में जेल जाना पड़ सकता है. नोएडा में हाल ही में ऐसी घटनाओं को बढ़ते देखने के बाद जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है.
ये भी पढ़ें:-Delhi Crime News: तेज आवाज में संगीत बजाने का विरोध करने वाली गर्भवती महिला को पड़ोसी ने मारी गोली, हालत गंभीर
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![अनिल चमड़िया](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/4baddd0e52bfe72802d9f1be015c414b.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)