Delhi News: दिल्ली सरकार की इस योजना से किरायेदारों को मिलेगा लाभ, जानें कैसे करना होगा आवेदन
Delhi News: इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए, इसके अलावा किरायेदार कानूनी रूप से मकान में नहीं रहना चाहिए तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा.
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Delhi Electricity Subsidy Scheme: राजधानी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी सालों से यहां पर आकर अपने कामकाज व्यवसाय के लिए रहते हैं लेकिन उनके पास अपना कोई घर नहीं है जिसकी वजह से वह किराए के मकान पर रहते हैं. अनेक जगहों पर किराए के मकान पर उनसे मकान मालिक द्वारा बिजली के बिल का अधिक पैसे लिए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
इसको देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा एक योजना निकाली गई है जिसके माध्यम से राजधानी में रहने वाले किरायेदारों को बिजली सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना है.
बिजली सब्सिडी के लिए कैसे करना होगा आवेदन
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले किरायेदारों को एक अलग बिजली का मीटर दिया जाएगा जो व्यक्ति के यूनिट खपत का पूरा रिकॉर्ड रखेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम केंद्र पर अपनी पात्रता के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा जिसके बाद विभाग द्वारा पूरी जांच के बाद उन्हें अलग मीटर प्रदान किया जाएगा. इसके लिए किरायेदार को 3000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में भी जमा करना होगा.
क्या है योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए, इसके अलावा किरायेदार कानूनी रूप से मकान में नहीं रहना चाहिए तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा. आवेदक जहां पर किरायेदार के तौर पर रहता है तो वहां का पता देना होगा, आधार कार्ड, एक आईडी कार्ड और मकान मालिक के साथ समझौते के रूप में एक दस्तावेज को भी विभाग में जमा करना होगा.
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