Delhi Liquor News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब शराब की एमआरपी पर छूट या रियायत नहीं मिल पाएगी. राज्य सरकार के आबकारी विभाग ( Delhi Excise Department) ने इस आशय का आदेश जारी किया है. आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्णा द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में L7Z लाइसेंसधारी शराब विक्रेता MRP पर कोई छूट या रियायत नहीं दे सकते हैं.
आदेश में कहा गया है कि अगर भविष्य में लाइसेंसधारियों द्वारा किसी ब्रांड पर छूट या रियायत दिए जाने की सूचना मिलती है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
लंबी लाइनों की वजह से वापस लिया फैसला?
आबकारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि बड़े स्तर पर छूट दिए जाने के बाद यह देखा गया है कि दुकानों के बार ज्यादा भीड़ लग रही है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है.
आदेश में कहा गया है कि भविष्य में एमआरपी पर छूट या रियायत ना देने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि कई दुकानों ने खास ब्रांड्स पर छूट दी और वहां लंबी लाइनें लगीं.
मार्केट को हो रहा था नुकसान- आबकारी विभाग
आदेश के अनुसार ग्राहकों को दी जा रही छूट या रियायत के जरिए बाजार के लिए गलत परंपराएं शुरू हो रही थीं. कम समय में ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश में मार्केट को नुकसान पहुंचाया जा रहा था.
शराब की एमआरपी पर छूट को रद्द करने का आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सरकार की मंशा है कि मार्केट में स्वस्थ स्पर्धा और ग्राहकों को भी कोई नुकसान ना हो. नई आबकारी नीति का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सरकार ने जिस मंशा से एमआरपी पर छूट या रियायत देने का आदेश दिया था वह नहीं हो रहा था.
बता दें राजधानी दिल्ली में 20 दिनों से शराब पर छूट दी जा रही थी. दिल्ली में शराब की 580 दुकानें हैं जिनमें से करीब 150 दुकानों पर छूट दी जा रही थी. कई दुकानों पर 30-35 प्रतिशत की छूट मिल रही थी. यह ऑफर सभी दुकानों के लिए नहीं है. सिर्फ कुछ चुनिंदा दुकानों पर भी एमआरपी पर छूट मिल रही थी.
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