Delhi News: दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति (Delhi Excise Policy) का मसौदा तैयार होने के विलंब को देखते हुए मौजूदा यानी पुरानी आबकारी नीति (Delhi Old Excise Policy) को ही छह महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है. विभागीय अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है. अधिकारियों ने कहा कि आगामी छह माह के लिए अब पुरानी आबकारी नीति ही अमल में रहेगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना (Vinai Saxena) ने अपेक्षित मंजूरी के बाद मौजूदा आबकारी नीति को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया है.
दिल्ली सरकार आबकारी विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक पिछले साल एक सितंबर को लागू की गई नीति का समय विस्तार करने के लिए आबकारी विभाग का एक प्रस्ताव सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था. इसकी फाइल उपराज्यपाल कार्यालय से सरकार को वापस भेज दी गई थी और उस पर 'देखा गया' का निशान लगा दिया गया था. आबकारी विभाग के अनुसार शुक्रवार को पुरानी आबकारी नीति के विस्तार की अधिसूचना जारी की जाएगी. अधिसूचना के बाद मौजूदा आबकारी लाइसेंस को आनुपातिक आधार पर शुल्क के भुगतान पर छह महीने के लिए नवीनीकृत किया जाएगा.
31 मार्च को मिला था एक्सटेंशन
बता दें कि दिल्ली की मौजूदा शराब नीति 31 मार्च 2023 को ही समाप्त होने वाली थी. नई शराब नीति का मसौदा तैयार न होने पाने की वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस समय 30 सितंबर 2023 तक के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया था. जानकारी के मुताबिक अभी तक नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया है. इस बीच नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन के नेताओं ने दिल्ली सरकार से कहा था कि होटल, क्लब और रेस्तरां श्रेणी के लिए उत्पाद शुल्क लाइसेंस धारकों को अपने परमिट के नवीनीकरण के लिए आवश्यक पुलिस सत्यापन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए नई शराब नीति आने तक पुरानी आबकारी नीति को ही बढ़ा दी जाए.
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