Delhi Unemployment Allowance Scheme: देश में बढ़ती बेरोजगारी बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है. ऐसे में बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की थी. इसका मकसद  राजधानी के बेरोजगार युवकों को महीने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है. बेरोजगारी भत्ते के तौर पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हर महीने 5000 से 7500 रुपए दिए जाएंगे. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठाना चाहते तो बिना विलंग के इसके आवेदन करें. 


ऐसे करें बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन
दिल्ली राज्य सरकार द्वारा उम्मीदवार को तब तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा जब तक उसे कोई रोजगार मिल नहीं जाता. इसके लिए उम्मीदवार को दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट degs.org.in पर जाकर मूल प्रमाण पत्रों में दिए गए अपने विवरण को फॉर्म में भरकर उसे सबमिट करना होगा. इसके बाद आप अपने पंजीकृत नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पोर्टल पर जाकर पुनः लॉगिन कर सकेंगे. राज्य सरकार द्वारा आपके आवेदन को प्रमाणित करने के बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए आपके नाम को अंकित किया जाएगा. 


कौन उठा सकता है बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ


देश की राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है. 


1. आवेदक को दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए. 
2. उम्मीदवार के पास कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए.
3. 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकेंगे.
4. ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
5. उम्मीदवार के पास कोई भी आय का साधन नहीं होना चाहिए. 


बेरोजगारी भत्ता के तौर पर आवेदक को दिल्ली सरकार द्वारा 5000 से 7500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके लिए सही दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, दिल्ली का निवास प्रमण पत्र और मोबाइल नंबर का सही विवरण जरूरी है. 


बता दें कि बढ़ती जनसंख्या के साथ रोजगार संकट भी देश के लिए बड़ी चुनौती है खासतौर पर युवाओं के लिए अपनी योग्यता अनुसार रोजगार मिलना आज के दौर में काफी मुश्किल है. इन परिस्थितियों में युवाओं के साथ अपने दैनिक खर्च का निर्वहन करना एक बड़ी चुनौती बनती जा रहे हैं. इसको देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.


यह भी पढ़ें: Delhi News: 'राइट ऑफ वे' को मिली एलजी की मंजूरी, दिल्ली में जल्द ही अधिसूचित होने की संभावना