पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप कराने पर दिल्ली सरकार देगी ओनर्स को ये फायदा, जानें पूरी खबर
Delhi News: दिल्ली सरकार 54 लाख से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसके पास होने से नए वाहन की खरीदारी पर 20% तक रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट मिलेगी.

Scrap Vehicles In Delhi: दिल्ली सरकार पिछले काफी समय से उम्र पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए तरह-तरह के उपायो को आजमा रही है. जहां एक तरफ लगातार अभियान चला कर ऐसे वाहनों की धर-पकड़ करके उसे स्क्रैप किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करके भी उन्हें उम्र पूरी कर चुके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके दिल्ली के उन 54 लाख से अधिक वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसकी मंजूरी उपराज्यपाल से मिलने के बाद पुराने वाहन स्वामियों को उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराने पर फायदा मिल सकता है.
स्क्रैप वाहन के मूल्य की 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी छूट की रक़म
सरकार के प्रस्ताव के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर उन्हें नए वाहनों की खरीद पर पंजीकरण में लगने वाले टैक्स में 20 फीसदी तक कि छूट का लाभ दिया जाएगा. दिल्ली सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है. जिसकी मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा. छूट की राशि स्क्रैप वाहन के मूल्य के 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी.
सरकार की पहल का उद्देश्य नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में अभी 54 लाख ऐसे वाहन हैं, जो उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनके मालिकों ने अब तक उन वाहनों को स्क्रैप नहीं कराया है. सरकार की इस पहल का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है. हमें उम्मीद है कि लोग पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाने के लिए आगे आएंगे.
मिलेगी अधिकतम 20 फीसदी की छूट
सरकार के मुताबिक, प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 फीसदी की छूट दी जाएगा, जबकि नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 फीसदी होगी. वहीं, नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15 फीसदी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी. हालांकि, छूट की राशि स्क्रैप किये गए वाहन की कीमत के 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी.
तीन साल के लिए वैध होगा स्क्रैप सर्टिफिकेट
वाहन मालिकों को पंजीकरण कर में छूट पाने के लिए अपने पुराने वाहनों को सरकार की ओर से लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपर के यहां ले जाना होगा. वहां से वाहनों को स्क्रैप कराने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट मिलेगा, जिसकी वैधता तीन साल तक रहेगी. यानी वाहन के स्क्रैप कराने के बाद तीन साल के भीतर नए वाहन की।खरीद पर पंजीकरण कर में छूट का लाभ वाहन स्वामी उठा सकेंगे.
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