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दिल्ली के परिवहन विभाग ने लिया ये बड़ा फैसला, इस डॉक्यूमेंट की वैधता एक महीने और बढ़ाई
दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता को एक महीने का एक्सटेंशन दिया है. कोरोना को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने ये फैसला किया है.
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Vehicle Document Validity: कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में अलर्ट जारी किया जा चुका है. भारत में अभी तक नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया है लेकिन सरकार हर एहतियात बरत रही है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैद्यता की अवधि को एक महीना बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता को एक महीने का एक्सटेंशन दिया है. जो दस्तावेज फरवरी 2020 से नवंबर 2021 के बीच रिन्यू किए जाने थे. उनकी वैद्यता की अवधि को अब 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
डीटीसी की बसों पर लागू नहीं होगा आदेश
दिल्ली सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि एक बार फिर कोविड महामारी जैसी स्थिति पैदा ना हो. ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. जिसके मुताबिक सभी दस्तावेजों की वैधता, जो 1 फरवरी, 2020 से 30 नवंबर, 2021 के बीच खत्म होनी थी, उसे आगे 31 दिसंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि, ये आदेश डीटीसी और क्लस्टर की बसों पर लागू नहीं होगा.
कोरोना को लेकर एहतियाती कदम
दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि दरअसल परिवहन विभाग के फील्ड ऑफिसों में बड़ी संख्या में दस्तावेजों को रिन्यू करने के लिए आवेदन आए हैं. ऐसे में दफ्तरों में भीड़ को कम करने के मकसद से ये फैसला किया गया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि विभिन्न ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रों और फिटनेस सेंटर्स पर भारी भीड़ के मामले सामने आए हैं, जो आवेदकों के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं. ऐसे में सरकार ने दस्तावेजों में एक्सटेंशन देने का फैसला किया है.
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