Delhi Learning License: दिल्ली सरकार ने लर्निंग लाइसेंस धारकों को दी राहत, 31 मई तक बढ़ाई वैधता
दिल्ली सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को राहत दी है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए कहा कि लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है.
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को राहत दी है. जिन लर्निंग लाइसेंस धारकों की वैधता 31 मार्च को समाप्त हो रही थी उसे अब बढ़ा दिया गया है. इस बात की जानकारी खुद दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने देते एक आदेश भी जारी किया है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा- जिन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम अवसर है. इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई थी. इसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी थी, इस वजह से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों अनुसार लाइसेंस से संबंधित परीक्षाओं को निलंबित कर दिया गया था.
दिल्ली सरकार के इस फैसले से बहुत से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को राहत मिली है. दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी करके कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए होने वाली प्रक्रिया को कोविड महामारी को देखते हुए बंद करने का फैसला किया गया है.
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दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने फेसलेस सर्विस मॉडल के तहत ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा शुरू की है. जिसमें आवेदक अपने घर या ऑफिस से ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं. लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को विभाग के किसी भी कार्यालय जाए बिना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए स्लॉट दिए गए हैं.