Delhi News: दिल्ली के रेस्तरां, क्लब और बार जो रात 1 बजे के बाद भी शराब परोसते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, दिल्ली सरकार ने राजधानी में निर्धारित समय का उल्लंघन करते हुए शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तरांओं को चेतावनी दी है. उनसे कहा गया है कि नियमों का पालन ना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
उत्पाद शुल्क विभाग ने एल-15/एल15एफ, एल-16/एल16एफ, एल17/17एफ, एल-18/एल18एफ, एल19/19एफ, एल-28/एल28एफ और एल29/29एफ सहित सभी उत्पाद शुल्क लाइसेंस धारकों को एक मेसेज किया है जिसमें उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के नियम 55(1) का पालन करने कहा गया है. इस नियम में शराब की बिक्री की शर्तों का जिक्र है. इसके तहत लाइसेंस धारकों को शराब बेचने के लिए निर्धारित समय और नियमों का पालन करना होगा.
2009 के अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
उधर, आबकारी अधिकारियों ने कहा कि जांच टीमों ने निरीक्षण के दौरान ऐसा पाया कि लाइसेंस धारक समय का उल्लंघन कर रहे हैं जिसे बहुत गंभीरता से लिया गया है. उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा ऐसे लाइसेंस धारकों को भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि नियमों का पालन न करने पर दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है.
नई आबकारी नीति में नियमों में दी गई थी छूट
शराब परोसने वाले क्लब और रेस्तरां को रात 1 बजे तक अपना परिसर खोले रखने की इजाजत है. नई आबकारी नीति में इस समय को बढ़ाकर सुबह 3 बजे तक करने का प्रस्ताव था लेकिन इस नीति को वापस ले लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को आधार बनाते हुए होटल, क्लब और रेस्तरां को निर्धारित समय से ऊपर शराब परोसने की इजाजत देने वाले प्रस्ताव का विरोध किया था.
आबकारी अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस धारकों से कहा गया है कि उनके परिसर सीसीटीवी से लैस हों और यह ठीक से काम करते हों ताकि वीडियो फुटेज के जरिए पुष्टि हो सके कि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक शराब नहीं परोसी जा रही है.
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