Delhi Third Gender News: देश के कई राज्यों में ट्रांसजेंडरों (लिंग परिवर्तन) को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता देकर उन्हें भी ससम्मान जीने का हक देने के साथ सरकारी नौकरी के लिए भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है. ऐसे में अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने भी इस दिशा में पहल की है. इसके लिए सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा में शामिल करने और सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग उपायों को मंजूरी दी है. इसमें नौकरी के आवेदन पत्रों में थर्ड जेंडर कैटेगरी को शामिल करना और उन्हें दुर्व्यवहार से बचाने के लिए निगरानी सेल्स की स्थापना करना जैसे उपाय शामिल हैं.


दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि महिला और बाल विकास विभाग ने कुछ कार्रवाई योग्य बिंदुओं को मंजूरी दी है, जिसे अमल में लाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. इसके अनुसार, ट्रांसजेंडरों के लिए हर जिला कार्यालय में एक भेदभाव विरोधी सेल स्थापित किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि सेल में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम 1 महिला या ट्रांसजेंडर होना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि प्रशासन शाखा नौकरियों में आगामी रिक्तियों के लिए पहचान श्रेणी के रूप में थर्ड जेंडर को शामिल करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करेगी.


महिला और बाल विकास विभाग ने दिए ये निर्देश


महिला और बाल विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को उन ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदक के दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं, जिनके मूल दस्तावेजों से फोटो या नाम अलग हैं. उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाह के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह को मंजूरी दी है. इसमें सिफारिशों का एक सेट शामिल है जो ट्रांसजेंडरों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है.


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