Delhi Liquor Rule: जो लोग दिल्ली के रेस्तरां और क्लब में ज्यादा उम्र बताकर शराब पीने में कामयाब हो जाते हैं, अब उनकी ये चालाकी नहीं चल सकेगी. दिल्ली सरकार ने उम्र संबंधी मानदंड के उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद रेस्तरां और क्लब को निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां के संचालक सरकारी आईडी के जरिए ग्राहकों की उम्र वेरिफाई करें.


क्या कहता है नियम?


दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब की ब्रिकी नहीं कर सकता. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की टीम ने हाल के दिनों में किए गए निरीक्षणों में 25 साल से कम उम्र के ग्राहकों को बार, क्लब और रेस्टोरेंट में शराब का सेवन करते हुए पाया.


'लाइसेंसधारी नाबालिगों को परोस रहे शराब'


अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ ग्राहक अपनी ज्यादा उम्र बताकर शराब का सेवन कर रहे थे. विभाग को यह भी शिकायत मिली थी कि कुछ आबकारी लाइसेंसधारी नाबालिगों को शराब परोस रहे हैं.


विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है, "होटल, क्लब, रेस्तरां (एचसीआर) के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है."


इसके अलावा विभाग ने एचसीआर लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे ग्राहकों की उम्र की पुष्टि केवल हाई रूप में दिखाए गए यानी फिजिकल पहचान पत्रों से करें. डिजिटल पहचान पत्र जो लोग अपने मोबाइल फोन में सहेज कर रखते हैं, उससे वेरिफाई नहीं करने को कहा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रुफ एडिटेड भी हो सकते हैं. शराब के सेवन की कानूनी आयु सीमा का उल्लंघन होने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.


ये भी पढ़ें: Delhi Polls 2025: केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बड़ा दावा, 'दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री...'