Delhi Poor Widow's Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme: राज्य सरकारों की ओर से हर वर्ग को सामाजिक विकास की कड़ी में एक साथ लेकर चलने की बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसके लिए जरूरी है कि उनकी तरफ से बनाई गई योजनाएं समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से भी गरीब परिवार के बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद करने को लेकर "दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना" प्रारंभ की जा चुकी है. इसके माध्यम से गरीब परिवार की बेटी को शादी के लिए सहायता धनराशि के रूप में 30,000 हजार रुपये उपलब्ध कराई जाएगी. जिस बेटी के माता-पिता ना हो, अनाथ या विधवा हो, वह इस योजना का लाभ ले सकती हैं.


योजना के लाभ के लिए यह पात्रता जरूरी



  • बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. 18 साल से कम होने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

  • शादी की तारीख से 60 दिन पहले आवेदन करना होगा.

  • इस योजना का लाभ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलेगा.

  • बेटी दिल्ली की स्थाई निवासी होनी चाहिए या 5 सालों से अधिक समय से राजधानी की निवासी हो.

  • परिवार की सलाना आय एक लाख से कम होनी चाहिए, जिन परिवार/ बेटी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वही आवेदन कर सकते हैं.


योजना का लाभ लेने के लिए यहां करना होगा आवेदन
दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है. आर्थिक रुप से कमजोर परिवार दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट wcddel.in पर अपने दस्तावेजों की सही जानकारी देकर पंजीकरण कर सकते हैं. सबसे ज्यादा आवश्यक है कि शादी के 60 दिन पहले वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद राज्य सरकार के मंत्रालय की ओर से चयनित उम्मीदवार को धनराशि देने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा.


आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी
गरीब बेटी जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, वही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगी. दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के लिए जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, मोबाइल नंबर का सही विवरण दस्तावेज के रूप में आवश्यक है.


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