पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर दिल्ली सरकार ने लगाई इन वाहनों पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना
Delhi News: प्रदूषण को नियंत्रित करने दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली की AQI 400 पार होने के बाद GRAP 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है.
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत बड़ा फैसला लिया गया है. दिल्ली की AQI 400 पार होने के बाद सीक्यूएम ने ग्रेप 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है. जिसके बाद शुक्रवार से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है, जिससे दिल्ली की सड़कों से लगभग 3.8 लाख वाहन गायब हो गए हैं.
एनसीआर में भी पाबंदी
सीक्यूएम ने यह पाबंदी सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भी लगाई है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाना है. शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. इसके तहत BS-3 मानक से कम के वाहन अब दिल्ली में नहीं चलेंगे.
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के साथ इन वाहनों पर लगी रोक
सरकार ने साफ कहा है कि BS-3 मानकों वाले या उससे कम के डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (MGV) दिल्ली में नहीं चल सकेंगे. हालांकि, जरूरी सामान या सेवाएं देने वाले वाहनों को इस पाबंदियों से छूट दी गई है, लेकिन एनसीआर के दूसरे राज्यों से आने वाली इंटर-स्टेट बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी. सिर्फ EV/CNG/BS-VI डीजल बसों और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की इजाजत होगी.
दिल्ली के लोगों के लिए बड़ा कदम, नियम तोड़ने पर जुर्माना
नियम तोड़ने वालों पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है. दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी और लोगों के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा. यह फैसला दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा कदम है और इससे दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी.
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