Delhi News: दिल्ली सरकार ने समय पूरा कर चुके पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. इस दिशा में दिल्ली सरकार अब दिल्लीवालों को पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ियों की खरीद में 'मोटर व्हीकल टैक्स' पर छूट देगी. मुख्यमंत्री आतिशी से इस योजना की मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. 


दरअसल, इस योजना के तहत नए कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' (सीओडी) जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी.


कितनी मिलेगी छूट?
दिल्ली सरकार के इस ऑफर के तहत नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 फीसदी और ऐसे डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15 फीसदी होगी.


3 साल तक वैलिड रहेगा CoD
इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट (कॉमर्शियल) इस्तेमाल वाले पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15 फीसदी और ऐसे नए डीजल चालित वाहनों के लिए 10 फीसदी छूट दी जाएगी. गौरतलब है कि 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' (सीओडी) जारी होने के तीन साल तक मान्य रहेगा. मुख्यमंत्री आतिशी से इस योजना की मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द इसे अधिसूचित भी कर दिया जाएगा.


गाड़ी खरीदने में मिलेगी सहूलियत
इस योजना के बाद दिल्ली में लोगों को पुराने वाहन को स्क्रैप करवाने और नए वाहन लेने में काफी ज्यादा सहूलियत होगी. उन्हें अच्छा-खासा डिस्काउंट भी मिलेगा. दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले नई गाड़ी खरीदने वालों को त्योहार से पहले ये तोहफा दिया है. बतादें कि फेस्टिव सीजन खासतौर से दिवाली के मौके पर कारों की बिक्री बढ़ जाती है. ऐसे में ये योजना नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए उपहार के रूप में साबित होगी.


ये भी पढ़ें


'रोजी-रोटी की गुहार लगा रहा बस मार्शलों का परिवार लेकिन LG साहब...', AAP ने साधा निशाना