Delhi Pollution: 10 दिन बाद से दिल्ली में लागू होगा GRAP, जानें- प्रदूषण के किस स्तर पर लगेंगी कौन सी पाबंदियां?
Delhi News: GRAP के दौरान आम लोग बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियां और बीएस-4 डीजल गाड़ियों का यूज नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही अगर कोई निमय नहीं मानता तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस उसपर कार्रवाई करेगी.
Delhi News: राजधानी दिल्ली में आने वाले दस दिनों में ग्रैप आ जाएगा. ऐसे में आम लोगों के एडवाइजरी की गई है. जो आपको जानना बेहद जरूरी है. क्योंकि 28 सितंबर को अगर पूर्वानुमान खराब हवा का रहा तो दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लोगों को कुछ नियमों और पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि ऐसे वक्त में सफर और आईआईटीएम पुणे प्रदूषण का पूर्वानुमान करती हैं. वहीं आईआईटीएम पुणे के पूर्वानुमान के अनुसार, 20 सितंबर को प्रदूषण सामान्य से खराब स्थिति में और इसके बाद 21 सितंबर को अधिक खराब स्थिति में जा सकता है.
वहीं एक्सपर्ट की मानें तो कम बारिश की वजह से प्रदूषण की स्थिति आनेवाले दिनों में खराब होने के आसार है. ऐसे में अगर दशहरे या दीवाली पर पटाखे जलाए गए को प्रदूषण की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकता है. इसी की चलते अक्टूबर का पहला हफ्ता काफी संवेदनशील रहने वाला है. वहीं अक्टूबर में काफी त्योहार भी है जिसकी वजह से भीड़, ट्रैफिक और आतिशबाजी तीनों रहेंगी.
खराब स्थिति पर रहा प्रदूषण तो ये होगी पाबंदियां
- आपको बता दें कि अगर आपने अपनी गाड़ी का पीयूसी नहीं करवाया है तो करवा लें. क्योंकि एक अक्टूबर से GRAP के तहत कई टीमें काम करेंगी. ऐसे में आप रेज लाइट पर गाड़ी को बंद ना करें, इंजन की ट्यूनिंग, टायरों में हवा की जांच भी करवा लें नहीं तो आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं.
- अगर कहीं निर्माण कार्य चल रहा है तो धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव करे दें.
- वहीं इस दौरान दिल्ली-एनसीआर के होटलों और ढाबों में कोयले और लकड़ी का यूज नहीं होगा. होटल, ढाबे चाहें तो इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी और स्वच्छ ईंधन से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- इमरजेंसी इस्तेमाल को छोड़कर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी. अगर कोई ऐसा करता है तो उसपर कार्रवाई होगी.
- आरडब्ल्यूए अपने सिक्युरिटी स्टाफ को इलेक्ट्रिक हीटर दें. क्योंकि सर्दी से बचने के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल उनको मुश्किल में डाल सकता है.
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जब हवा ज्यादा गंभीर होगी
- अगर हवा ज्यादा गंभीर होगी तो आम लोग निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे.
- इस दौरान डीएमआरसी, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे़ प्रोजक्ट, हाइवे, सड़क, फ्लाइओवर और ओवर ब्रिज, पावर स्टेशन, साफ-सफाई और पानी सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट का काम किया जा सकता है. लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा.
- इस दौरान वो उद्योग बंद रहेंगे जो पीएनजी या स्वच्छ ईंधन पर नहीं हैं. वहीं पेपर एंड पल्प प्रोसेसिंग, थर्मल पावर प्लांट हफ्ते में सिर्फ पांच दिन काम कर पाएंगे.
- ईंट-भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर जोन भी इस दौरान बंद कर दिए जाएंगे. वहीं एनसीआर में माइनिंग गतिविधियां नहीं होंगी.