दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 साल पहल एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी किया है. गौरतलब है कि 1998 में नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए शख्स को 2007 में हाईकोर्ट ने दोषी मानते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. लेकिन अब कोर्ट ने 15 साल बाद सबूतों के अभाव के चलते शख्स को बरी कर दिया है.
हत्या के मामले 11 साल जेल में रह चुके 7 लोगों को भी किया गया बरी
वहीं एक और मामले में 11 साल हत्या के आरोप में जेल की सजा काट चुके सात लोगों को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है. इन सभी पर 2011 में अशोक विहार में एक फैक्ट्री में लूटपाट के दौरान हत्या करने का आरोप था. रोहिणी कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश किरण गुप्ता की कोर्ट ने सातों आरोपितों को बारी करने का आदेश सुनाया. साथ ही कहा कि आरोपितों की गिरफ्तारी मौके पर नहीं हुई थी.
कोर्ट ने हत्या आरोपितों को बरी करते हुए ये कहा
कोर्ट ने हत्या आरोपित सातों लोगों को बरी करते हुए अपने आदेश में कहा कि वे दूसरे मामले में गिरफ्तार किए गए थे. इनके स्वीकारोक्ति बयान के बेस पर पुलिस द्वारा मौजूदा मामले में अरेस्ट किया गया था. इता ही नहीं इनका स्वीकारोक्ति बयान भी पुलिस हिरासत में दर्ज किया गया था. कोर्ट ने ये भी कहा कि गवाहों ने भी आरोपितों की पहचान नहीं की. इस कारण आरोपितों की मामले में संलिप्तता साबित नहीं हो रही इस कारण उन्हें बरी किया गया.
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