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ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया पर धोखाधड़ी के आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ़ इंडिया में जालसाजी के आरोपों की जांच में DGCA और MCA की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की. DGCA को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) पर लगे जालसाजी के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की. कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के रुख पर नाराजगी जताई.

अदालत ने कहा कि DGCA को खुद इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस मामले में DGCA, MCA और अन्य संबंधित विभागों को जांच की प्रगति पर अलग-अलग रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 19 मार्च, 2025 की तारीख तय की है.

जांच के लिए DGCA को भेजा था पत्र 
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रालयों के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें भी इस मामले में शिकायत मिली थी और वे इसे गंभीरता से ले रहे है. उन्होंने कहा कि MCA ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था और इसकी जांच के लिए DGCA को पत्र भेजा था. इसके बाद एक निरीक्षण किया गया, जो अंततः जांच में बदल गया.

फर्जी दस्तावेज को सौंपा गया MCA को 
याचिकाकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता तेज प्रताप सिंह के वरिष्ठ वकील पीवी दिनेश ने आरोप लगाया कि DFI ने कानूनी बाधाओं को पार करने और अपनी साख बढ़ाने के लिए जाली NOC तैयार की. इस फर्जी दस्तावेज को MCA को सौंपा गया, जिससे ये आभास हुआ कि संगठन को सरकार की मान्यता प्राप्त है.

पायलटों ने आईपीएल के दौरान दुबई में उड़ाए ड्रोन 
याचिका में ये भी दावा किया गया कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पायनियर फ्लाइंग एकेडमी के साथ मिलीभगत करके बिना उचित अनुमति के दो व्यक्तियों को ड्रोन पायलट प्रमाणपत्र जारी कर दिए. DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति के बिना ये प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिसके चलते इन पायलटों ने आईपीएल (IPL) के दौरान दुबई में ड्रोन उड़ाए. इस पर दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी (DCAA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने DGCA को पत्र लिखकर इन प्रमाणपत्रों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए कहा था. लेकिन DGCA ने न तो कोई जांच शुरू की और न ही दुबई अथॉरिटी के साथ सहयोग किया.

 बिना वैध लाइसेंस वाले पायलटों से उड़वाए गए ड्रोन 
याचिका में आगे कहा गया कि DFI न सिर्फ जांच से बचा हुआ है बल्कि उसने उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में ‘भारत ड्रोन शक्ति’ नामक कार्यक्रम का भी आयोजन किया. इस कार्यक्रम में बिना वैध लाइसेंस वाले पायलटों से ड्रोन उड़वाए गए, जबकि ये इलाका ‘रेड ज़ोन’ में आता है और यहां विशेष अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होती.

 नियमों की  हुई  गंभीर अवहेलना
याचिकाकर्ता का कहना है कि DFI ने सरकारी पत्रों की जालसाजी कर खुद को सरकारी संस्था के तौर पर पेश किया और सरकार की छत्रछाया में काम करने का भ्रम फैलाया. इससे ड्रोन उद्योग की सुरक्षा और नियमों की गंभीर अवहेलना हुई है. याचिकाकर्ता ने इन आरोपों की गहराई से जांच के लिए CBI से जांच कराने की मांग की है.

मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी
याचिका में ये भी बताया गया कि जब संबंधित विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो याचिकाकर्ता ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया. इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी. लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा. अब देखना होगा कि 19 मार्च, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत क्या फैसला सुनाती है.

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