Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को एक भारतीय व्यक्ति और उसके तीन साल के यूक्रेनी बेटे का पता लगाने का निर्देश दिया. इस व्यक्ति को यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान अवैध रूप से भारत लाये जाने का दावा किया जा रहा है. दरअसल बच्चे की यूक्रेनी मां ने कोर्ट को बताया कि उसका अपने पति के साथ तलाक हो गया था. कोर्ट ने बच्चे के संरक्षण की अनुमति यूक्रेन की एक अदालत ने उसे दी है. इसलिए व्यक्ति बिना उसे सूचना दिये उनके बेटे को ले गया.


HC ने गृह और विदेश मंत्रालयों को दिया नोटिस
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की बेंच ने कहा पहली प्राथमिकता आपके बेटे का पता लगाना है. इसके बाद हम आपका पक्ष सुनेंगे. एक बार आपके बेटे का पता चल जाए उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम और सवाल पूछेंगे. हाई कोर्ट ने महिला की याचिका पर गृह और विदेश मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस और उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील को मामले में निर्देश लेने के लिए समय दिया. अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है.


व्यक्ति को बिहार और असम में देखा गया
बेंच ने विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अजय दिग्पौल से कहा आपको केवल यह बताने की जरूरत है कि क्या वह व्यक्ति और महिला का बेटा भारत आए हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस को उस व्यक्ति और तीन साल के बच्चे का पता लगाने साथ ही उन्हें जल्द ही अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाता है. याचिका में महिला ने कहा है कि व्यक्ति को असम और बिहार में देखा गया था. इस पर बेंच ने कहा जब आपके पास सूचना है कि वह (व्यक्ति) गुवाहाटी में है तो आप गुवाहाटी हाई कोर्ट क्यों नहीं गईं.


वकील श्रवण कुमार के जरिये दाखिल याचिका में महिला ने दावा किया है कि उसके पहले पति ने 23 मार्च को उसके बेटे का किडनैप किया. महिला के मुताबिक, उसका पहला पति बच्चे को घुमाने ले गया और फिर नहीं लौटा.




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