Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को भारत में नागरिक उड़ानों में यात्रा के दौरान सिखों को कृपाण ले जाने की अनुमति का विरोध करने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. वकील हर्ष विभोर सिंघल द्वारा जनहित याचिका (PIL) के रूप में दायर याचिका, 4 मार्च को जारी की गई केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देती है, जिसमें सिख यात्रियों को भारत में कहीं भी यात्रा करते समय ब्लेड (Kirpan) की लंबाई छह इंच तक और कुल लंबाई नौ इंच तक रखने की अनुमति देती है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि तर्क सुने गए, आदेश आरक्षित है, हम एक उचित आदेश पारित करेंगे. हम इस तरह के नीतिगत निर्णय में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते. यह भारत सरकार का नीतिगत निर्णय है.
हितधारकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए- याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर हितधारकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए. इस पर, अदालत ने कहा कि आपका मन सरकार का मन नहीं हो सकता है. इसलिए जब सरकार ने अपना दिमाग लगाया है और एक नीति लेकर आई है, तो हमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह मनमाना न हो.
अनुच्छेद 25 देता है कृपाण ले जाने कीअनुमति
अदालत ने कुछ पक्षों द्वारा प्रस्तुतियां पर विचार करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि उनके आवेदन रिकॉर्ड में नहीं थे. वादी ने कहा कि वह सिखों के अधिकारों पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि केवल चाहता है कि हितधारक इस मुद्दे की जांच करें. उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि अनुच्छेद 25 कृपाण ले जाने की अनुमति देता है लेकिन जब आप हवाई यात्रा कर रहे हों तो नियामक को अपना दिमाग लगाना चाहिए. मैं इस मुद्दे की जांच के लिए हितधारकों की एक समिति का गठन चाहता हूं. यदि समिति को लगता है कि अधिसूचना अच्छा है, तो ठीक है. कोई समस्या नहीं है.
अपने तर्क का बचाव करते हुए, उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने नीति तैयार नहीं की है, लेकिन सरकार ने जो कहा है, उसका पालन कर रहा है. प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता अंजना गोसाईं ने कहा, मार्शल की तैनाती सहित सुरक्षा उपाय अधिकारियों द्वारा किए गए हैं. अदालत ने 18 अगस्त को एक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें सिखों को उड़ानों में ब्लेड वाली कृपाण ले जाने की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
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