Doorstep Ration Delivery Scheme: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार की घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. इससे पहले इस योजना को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी में तकरार देखने मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को रद्द किया है. दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया है.


केंद्र की योजना को नहीं कर सकते इस्तेमाल
उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दी थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती.


आदेश रखा था सुरक्षित
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था. दरअसल ये घर-घर राशन योजना दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी, लेकिन इसको लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली. वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया है.


इतने लोग हैं सब्सिडी राशन के पात्र
एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 72 लाख से ज्यादा लोग सब्सिडी वाला राशन पाने के पात्र हैं, इनमें 17 लाख राशन कार्ड धारक हैं. घर-घर योजना को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद देखने को मिला था.


केंद्र सरकार ने जताई थी आपत्ति
बतादें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री घर-घर योजना शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन इस योजना पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई. बाद में केजरीवाल सरकार ने इस योजना से मुख्यमंत्री शब्द हटा लिया था लेकिन इसके बावजूद केंद्र और एलजी की ओर से मंजूरी नहीं मिल पाई थी.


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