Delhi News: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से आम आदमी पार्टी (AAP) को मिले नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाएगी. उन्होंने कहा था कि CJI, PM और LoP यह तय करेंगे. लेकिन, उन्होंने इसे पलट दिया. संसद की ओर से पारित कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया.


सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, "मतलब साफ है- केंद्र सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है. जब ऐसा है तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त से क्या उम्मीद करते हैं? दूसरा, बीजेपी अपने पोस्ट में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है और अन्य राजनीतिक नेताओं के बारे में अपमानजनक बातें कहती है, वह अद्वितीय है. हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पोस्ट और ट्वीट नहीं देख सकता है."



चुनाव आयोग ने क्यों भेजा है नोटिस?


बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) को उसके सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप का जवाब गुरुवार तक देने को कहा.


आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा, "जबकि, आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और इसे एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इसके बारे में 10 नवंबर, 2023 को भाजपा के प्रतिनिधियों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी." आरोप लगाया गया है कि एक्स के आधिकारिक हैंडल से हाल के दो ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के स्टार प्रचारक को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है.


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