Delhi Government Vs LG: दिल्ली में सेंट्रल कैडर अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग (Transfer-Posting) के अधिकारी की मांग वाली दिल्ली सरकार (Delhi Government) की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है. इससे पहले 3 मार्च को सर्वोच्च अदालत में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले पर सुनवाई हुई थी. उस दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा था.


अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकारी उपराज्यपाल के पास है


बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से किए गए संशोधन के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार LG यानी उपराज्यपाल के पास है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोघन से भी जुड़ा है. मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करनी की मांग की थी.


2019 में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सुनाया था अलग-अलग फैसला


दरअसल 14 फरवरी 2019 को दिल्ली अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था. जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण के बेंच के विभाजित फैसले के बाद इस मामले को विचार करने के लिए बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था. 


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