Delhi High Court On Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. इस बीच दिल्ली सीएम के लिए राहत भरी खबर भी आई है. सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में अपनी लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे. उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. हाई कोर्ट की तरफ से याचिका मंजूर किए जाने के बाद अब सीएम केजरीवाल जेल में वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे.


बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, ''विशेष परिस्थितियों में खास उपचार की जरुरत होती है. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार के लिए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त लीगल मीटिंग करने की अनुमति दी जानी चाहिए''. 


जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आगे कहा, ''याचिकाकर्ता के जेल में बंद होने तक याचिका को तदनुसार स्वीकार किया जाता है." बता दें कि अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को निचली अदालत के जज कावेरी बावेजा ने खारिज कर दिया था.


इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (25 जुलाई) को कथित आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है.


स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी, जबकि सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई. 


वहीं, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया.


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