दिल्ली हाई कोर्ट ने NGO को विदेश से आने वाले यात्रियों से जुड़ी याचिका वापस लेने की दी परमिशन
दिल्ली हाई कोर्ट ने NGO को विदेश से आने वाले यात्रियों से जुड़ी याचिका वापस लेने की दी परमिशन
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Delhi Highcourt News: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन को वह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जिसमें केंद्र को विदेश से यात्रियों के आने से संबंधित गाइडलाइन्स पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जज जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रवासी लीगल सेल ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है.
कोर्ट ने पाया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पिछले महीने जारी संशोधित गाइडलाइन्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब सात दिनों के लिए क्वारंटीन रहने या हवाई अड्डे पर जांच कराने की जरूर नहीं है.
याचिका में कही गई थी
याचिका में कहा गया था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2022 को विदेश से आगमन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे. याचिका के अनुसार इस संबंध में स्पेशल ऑपरेटिव प्रॉसिजर 11 जनवरी 2022 को अगले आदेश तक के लिये प्रभावी की गई थी.
याचिका में कहा गया है कि गाइडलाइन्स के अनुसार विदेश से आगमन के बाद आठवें दिन यात्रियों को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निगरानी के लिए एक सरकारी पोर्टल पर अपने कोविड -19 आरटी पीसीआर परीक्षा परिणाम अपलोड करने की आवश्यकता होती है, जबकि लगातार एक और सप्ताह तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है. याचिका में केंद्र को इन दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने के लिये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
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