Delhi High Court To Delhi Government Schools: दिल्ली के सरकारी (Delhi Government School) और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों (Delhi Government Aided Schools) में गर्ल स्टूडेंट्स को सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आदेश हाईकोर्ट (Delhi High Court) द्वारा दिया गया है. ये सुविधा किशोरी योजना स्कीम (Kishori Yojna Scheme) के तहत दी जाएगी और सरकार तथा संबंधित विभागों को इस बात का ध्यान रखना है कि छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उन्हें समय से सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सकें.


क्या कहना है डीओआई का –


इस बारे में दिल्ली सरकार के डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन (Directorate Of Education) ने हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा (Cheif Justice Satish Chandra Sharma) की बेंच को बताया कि ये काम एडवांस्ड लेवल पर है. यही नहीं सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सैनिटरी नैपकीन की सप्लाई बनी रहे इसके लिए टेंडर भी निकाल जा रहा है.


क्या कहना है दिल्ली सरकार का –


दिल्ली सरकार ने स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी के माध्यम से कहा कि अदालत के पिछले आदेश का पालन करते हुए, सभी संबंधित स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षा उप निदेशक और अन्य अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है और सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पर्याप्त धन दिया गया है.


इस क्लास की लड़कियों को मिलेंगे पैड –


सैनिटरी नैपकीन का वितरण क्लास 6 से 12 तक की लड़कियों को किया जाएगा. इस बारे में अंतरिम व्यवस्था की गई है. अदालत ने कहा कि याचिका में आगे कोई आदेश नहीं मांगा गया है. रकार भविष्य में भी किशोरी योजना योजना के तहत छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी.


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