Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट अदालत परिसर के अंदर आवारा जानवरों को खाना खिलाने पर सख्त नजर आ रहा है. कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वकीलों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को अदालत परिसर के अंदर आवारा जानवरों को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट में खाना खिलाने पर पाबंदी
डिप्टी रजिस्ट्रार जावेद खान के सर्कुलर के अनुसार, "इस अदालत के सभी अधिवक्ताओं, स्टाफ सदस्यों, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को एक बार फिर से अदालत परिसर के अंदर आवारा जानवरों को खाना खिलाने के लिए मना किया है." कोर्ट ने बंदरों और कुत्तों जैसे आवारा जानवरों को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया गया है.
इसलिए दिए निर्देश
बता दें कि ये सर्कुलर तब आया जब अदालत ने देखा कि कुछ वकील, कर्मचारी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहले के निर्देशों के बावजूद अभी आवारा जानवरों को खाना खिलाते हैं. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सख्त निर्देश दिए हैं.
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