AIMIM कैंडिडेट ताहिर हुसैन की जमानत का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट में ताहिर हुसैन के वकील ने जमानत की याचिका पर दलील दी. इस दौरान बारामुला सांसद इंजीनियर रशीद का जिक्र किया.
आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी से उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत के मामले में सोमवार (13 जनवरी) को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि 15 जनवरी को ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका का मामला भी सूचीबद्ध है. दिल्ली हाई कोर्ट में हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी.
दिल्ली हाई कोर्ट में ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. ताहिर हुसैन को एक राष्ट्रीय पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
करीब पांच सालों से जेल में ताहिर हुसैन- वकील
ताहिर के वकील ने कहा कि वह मार्च 2020 से करीब 5 सालों से जेल में हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो जिस अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहें हैं, वो भी बहुत छोटी है. हुसैन के वकील ने जम्मू कश्मीर के बारामुला से सांसद इंजीनियर रशीद के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने के लिए UAPA मामले में मिली अंतरिम जमानत का भी उदाहरण दिया है.
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का किया विरोध
हालांकि दिल्ली पुलिस ने IB अधिकारी अंकित शर्मा के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध किया है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि खड़ूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह का मामला एक मिसाल है क्योंकि उन्होंने भी जेल से ही नामांकन दाखिल किया था. अमृतपाल सिंह फिलहाल UAPA के मामले में डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि ताहिर हुसैन जेल से ही अपना नामांकन दाखिल कर सकता है, वह दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है, ट्रायल कोर्ट UAPA मामले की रोजाना सुनवाई कर रहा है.
नियमित जमानत याचिका 15 जनवरी के लिए सूचीबद्ध
दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन से कहा कि चुनाव के लिए नामांकन तो जेल के अंदर से भी दाखिल किया जा सकता है. हालांकि ताहिर हुसैन के वकील ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव में नामांकन भौतिक रूप से मौजूद होकर करना चाहता है ताकि अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा दे सकें. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका 15 जनवरी के लिए सूचीबद्ध है. जिसके बाद इस मामले में की निर्देश नहीं जारी किया और मामले को कल सूचीबद्ध करने के लिए कहा है.