Liqueur Store Limit in House: शराब (Liquor) का सेवन करने वालों के लिए घर में शराब रखना आम बात है. ऐसे में इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक अहम निर्णय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 25 साल से ज्यादा के लोग घर में नौ लीटर व्हिस्की, वोडका या रम अपने घर में रख सकते हैं. इसके अलावा वे घर में 18 लीटर वाइन, एल्कोपॉप या बीयर रख सकते हैं. 


क्या है मामला



  • दिल्ली हाई कोर्ट ने घर में 132 बोतल शराब यानि 107.2 लीटर शराब रखने के मामले में सुनवाई कर रही थी. उस घर में कुल छह सदस्य हैं ऐसे में उन्हें घर में कुल 162 लीटर शराब रखने की अनुमति मिली है.

  • अभ्युक्त के घर 2020 में आबकारी विभाग ने रेड डाली थी. तब विभाग को उसके यहां से 51.8 लीटर व्हिस्की, वोडका या रम बरामत हुई थी. इसके अलावा उसे 55.4 लीटर वाइन और बीयर भी मिली थी.

  • पंचशील पार्क के पास हुई इस रेड में विभाग को कुल 132 इंडियन और विदेशी शराब की बोतल मिली थी. तब आबकारी विभाग ने ये कहते हुए वो शराब जब्त कर ली की उसके पास शराब स्टोर करने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है. इसके अलावा जितनी अनुमति है उससे ज्यादा शराब रखी गई है. 


क्या दिया फैसला



  • घर से शराब मिलने के बाद उसके खिलाफ धारा 33 के आबकारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

  • इस मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बताया कि याचिकाकर्ता के घर में छह व्यस्क और चार बच्चे हैं. ऐसे में नियम 20 के तहत छह व्यस्कों वाले इस घर में जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है उन्हें घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोडका या रम शराब रखने की अनुमति है.

  • इसके अलावा वो घर में 108 लीटर वाइन और बीयर भी रख सकता है. ऐसे में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपराध मुक्त घोषित किया और अपराधी पर दर्ज मुकदमा रद्द करने को कहा. 


ये भी पढ़ें-


Sarkari Naukri: छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट पास के लिए निकली नौकरी, बिना परीक्षा होगा चयन, जानें कब से करना है अप्लाई


Delhi News: राष्ट्रपति भवन में Arogya Vanam लोगों को कर रहा आकर्षित, जानिए इसके बारे में सबकुछ