Delhi HC Asks If School Playgrounds Can Be Open For Public: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सरकार (Delhi Government) से कहा है कि वे दिल्ली के स्कूलों (Delhi Schools Playground) के प्लेग्राउंड आम जनता के लिए खोलने पर विचार करें. इस बाबत दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (Municipal Corporation Of Delhi) और केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangthan) से भी विचार – विमर्श करने को बोला गया है. ये खेल के मैदान (Delhi Stadiums & Playgrounds) बच्चों और स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले आम लोगों के लिए खोले जा सकते हैं.
केवल समर वेकेशन के लिए मिलेगी सुविधा –
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने साफ कहा है कि सुविधा केवल गर्मियों की छुट्टियों (Delhi Schools Summer Vacation) के लिए दी जा सकती है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली में आम जनता के लिए स्पोर्ट्स की सुविधाएं न के बराबर हैं और इसलिए संबंधित अथॉरिटीज को इस बारे में विचार करने के लिए कहा गया है.
क्या कहना है कोर्ट का –
इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि कोर्ट इस बात को संज्ञान में लेकर ये बात कह रहा है कि शहर में स्पोर्ट्स की फील्ड और सुविधाएं आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं. इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी स्कूलों और ऐसे ही दूसरे खेल के मैदानों को आम जनता के लिए खोलकर किया जा सकता है.
समय का भी ध्यान रखने को कहा –
कोर्ट ने आगे कहा कि इस सुविधा को खोलते समय स्कूलों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वे टाइमिंग्स को लेकर लचीला रवैया अपनाएं. ग्राउंड की सुविधा देने के लिए ऐसा समय चुना जाए जो स्पोर्ट्स पर्सन और मौसम को देखते हुए उचित हो.
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