Delhi High Court ने बंदरों और आवारा कुत्तों को लेकर दिया अहम आदेश, अब नहीं कर पाएंगे यह काम
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सख्त आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि परिसर के अंदर बंदरों और आवारा कुत्तों जैसे प्राणियों को खाने की वस्तुएं नहीं दी जानी चाहिए.
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक सर्कुलर (circular) जारी कर सभी वकीलों (lawyers), कर्मचारियों (employees)और अन्य लोगों को अदालत परिसर (court premises) के अंदर आवारा जानवरों (stray animals) को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया है.
सख्त परहेज के दिए निर्देश
डिप्टी रजिस्ट्रार जावेद खान के सर्कुलर के अनुसार, "इस अदालत के सभी अधिवक्ताओं, स्टाफ सदस्यों, पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को एक बार फिर से अदालत परिसर के अंदर बंदरों और कुत्तों जैसे आवारा जानवरों को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया गया है."
निर्देश के बावजूद आवारा पशुओं को खिलाया गया खाना
आपको बता दें कि यह सर्कुलर तब आया जब अदालत ने देखा कि कुछ वकील, कर्मचारी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहले के निर्देशों के बावजूद अभी आवारा जानवरों को खाना खिलाते हैं. हाई कोर्ट की प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी एक सर्कुलर में अदालत ने सभी वकीलों, वादियों, कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को अदालत परिसर में आवारा पशुओं को खाने की वस्तु देने से परहेज करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि इसके संज्ञान में यह आया है कि कुछ वकील, वादी, कर्मचारी, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मी निर्देशों के बावजूद अब भी आवारा पशुओं को खाने की सामग्री दे रहे हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों ने ली शपथ
सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चार नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली है. अब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है. हाई कोर्ट में अधिकतम 60 जजों की नियुक्त की जा सकती है. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को पद की शपथ दिलाई. इन्हें 25 फरवरी को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की घोषणा की गई थी.
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