Delhi News: दिल्ली में रेप पीड़ितों को मुआवजा मिलने में हो रही देरी में कमी आने की संभावना है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को  बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को 15.5 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है. बता दें कि डीएलएसए ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि बलात्कार पीड़ितों को दी जाने वाली पुनर्वास राशि समाप्त हो चुकी है, जिससे उन्हें राशि देने में देरी हो रही है, इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह आदेश जारी किया है.


न्यायमूर्ति ने दिया HC के 2019 के आदेश का हवाला


आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने हाई कोर्ट द्वारा 2019 में दिए उस आदेश का हवाला दिया जिसमें दिल्ली सरकार को पीड़ितों की क्षतिपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीएलएसए को पीड़ित मुआवजा कोष का कम से कम 25 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया गया था.


पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी बर्दाश्त नहीं- HC
 2019 के आदेश का हवाला देते हुए न्यायाधीश जसमीत सिंह ने दिल्ली सरकार को आज से 10 दिन के भीतर डीएलएसए को 15.5 करोड़ की राशि जारी करने का आदेश दिया. नाबालिग के यौन उत्पीड़न के एक मामले में तीन लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है.


पीड़ितों को राशि के आवेदन के बारे में दी जाए जानकारी


इससे पहले न्यायाधीश ने कहा था कि बच्चों पर यौन हमलों के मामलों से निपटने वाली विशेष अदालतों को अंतरिम मुआवजा देने से पहले पीड़िता के आवेदन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है और जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. कोर्ट ने विशेष अदालतों को यह भी निर्देश दिया था कि जब मामला सुनवाई के लिए आए तो दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ितों को आवेदन करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाए.


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