Delhi: मेडिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लास्टिक कचरे की अवैध डंपिग पर नकेल कसेगी MCD, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश
अदालत के आदेश में कहा गया है कि एमसीडी को इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे के अनधिकृत निपटान को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, जिससे स्थापित कानूनी नियमों का पालन किया जा सके.
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को राष्ट्रीय राजधानी के भीतर बिजली, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग को रोकने का निर्देश दिया है. अदालत ने 2020 में राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न गांवों में कचरे के अनुचित डंपिंग के साथ-साथ अन्य प्रदूषक इंडस्ट्रियल यूनिट के एमिशन से उत्पन्न प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की थी.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने एमसीडी को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार सभी दोषी इकाइयों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने कहा, 'MCD यह सुनिश्चित करेगी कि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत, दिल्ली में बिजली, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग न हो. एमसीडी डीएमसी अधिनियम की धारा 416 के तहत सभी दोषी इकाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी और अन्य प्राधिकरण भी दिल्ली में सभी उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे.'
कार्रवाई करने के लिए निर्देश
अदालत के आदेश में कहा गया है कि एमसीडी को इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे के अनधिकृत निपटान को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, जिससे स्थापित कानूनी नियमों का पालन किया जा सके. एमसीडी को उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 416 लागू करने का निर्देश दिया गया है. इसके अतिरिक्त, अन्य संबंधित अधिकारियों से भी शहर के भीतर नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है.
तय की 4 महीने की समय सीमा
इसके अलावा, अदालत ने पर्यावरण कानूनों में उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया है. इसने एमसीडी को मानदंडों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों, विशेषकर गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली इकाइयों के खिलाफ अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए चार महीने की समयसीमा तय की है. अदालत ने एमसीडी द्वारा प्रस्तुत एक स्थिति रिपोर्ट में पाया कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में बिना वैध लाइसेंस के इकाइयां संचालित हो रही हैं, वहां प्लास्टिक कचरे को अवैध रूप से जलाने के किसी भी मामले की पहचान नहीं की गई थी.
एमसीडी ने स्पष्ट किया कि पूर्व उत्तरी डीएमसी के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में कोई प्लास्टिक/पीवीसी थोक बाजार नहीं थे, जो आमतौर पर प्लास्टिक/पीवीसी कचरे को बड़े पैमाने पर जलाने से जुड़े होते हैं. अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में दी गई जानकारी को देखते हुए, किसी और आदेश या निर्देश की आवश्यकता नहीं है. यह विशेष रूप से एमसीडी की ओर से पर्यावरण कानूनों के सख्त अनुपालन के महत्व को दोहराता है.