'क्या हम पाषाण युग में...,' EVM से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज
Delhi News: निर्वाचन क्षेत्रों में एक समान EVM का इस्तेमाल कर चुनाव प्रक्रिया कराने के खिलाफ याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई ठोस कारण नहीं पेश किया.

Delhi Latest News: देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक समान प्रक्रिया EVM से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने EVM के उपयोग को लेकर चिंताएं जताई थीं और याचिकाकर्ता का कहना था कि Representation of People's act की धारा 61-A के तहत चुनाव आयोग को हर निर्वाचन क्षेत्र में EVMs के उपयोग के लिए विशेष कारण बताने चाहिए.
दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरु और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें इस याचिका में कोई मेरिट नहीं दिखता है. इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग से यह अनुरोध किया गया था कि वह EVM के माध्यम से किसी भी चुनाव को कराने से पहले RP act की धारा 61-A के प्रावधानों का पालन करे, खासकर भविष्य में चुनावी सूची तैयार करने के मामले में इसका पालन हो.
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर की टिप्पणी
याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से ये भी कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम Stone Age (पाषाण युग) में वापस चले जाएं?
याचिकाकर्ता ने कोई ठोस कारण नहीं पेश किया
इससे पहले भी जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौड़व की अध्यक्षता वाली एकल बेंच ने इसी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिका में मांगी गई राहत दरअसल एक ऐसे विवाद को फिर से उठाने का कोशिश है, जो पहले ही न्यायिक निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से निपट चुका है. बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई ठोस कारण नहीं पेश किया है, जो कोर्ट के और हस्तक्षेप की आवश्यकता को उचित ठहराता हो.
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