(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi: दिल्ली HC ने शादी की आड़ में नाबालिग लड़कियों के अपहरण पर चिंता जताई, जानें- क्या कहा?
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्व और नाबालिग लड़कियों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई पर ये बात कही.
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण उन्हें शिक्षा छोड़नी पड़ रही है और उन्हें करियर के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarana Kanta Sharma) ने कहा कि ऐसी घटनाएं न सर्फ संबंधित व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे समाज पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह टिप्पणी मोहम्मद तसलीम अली की अपील खारिज करते हुए की. तसलीम अली को 14 साल की लड़की के अपहरण और बलात्कार का दोषी ठहराया गया.
पहले से शादीशुदा होने और दो बच्चों के होने के बावजूद, तसलीम अली ने नाबालिग पीड़िता को पढ़ाई छोड़ने के लिए मनाकर उससे शादी कर ली. अदालत ने तसलीम अली की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे पीड़िता की उम्र नहीं पता थी, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था. अदालत ने महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्व और नाबालिग लड़कियों को अपनी पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया.
लड़कियों को किया जाता है गुमराह
जस्टिस शर्मा ने कहा कि सामाजिक प्रगति एक मूलभूत स्तंभ के रूप में शिक्षा पर निर्भर करती है, और कोई भी व्यवधान, जैसे कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना, सामाजिक उन्नति की नींव से समझौता करता है. लड़कियों को अक्सर यह सोचकर गुमराह किया जाता है कि वे वैवाहिक संबंध में प्रवेश कर रही हैं, यौन उत्पीड़न को सहमति से किया गया कृत्य बताया जाता है. इन कृत्यों के परिणाम व्यक्तिगत पीड़ितों से परे, सामाजिक बंधनों और वैध संरक्षकता को बाधित करते हैं. जस्टिस शर्मा ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को सामाजिक जिम्मेदारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. अदालत ने कहा कि ये फैसले समाज को एक संदेश भेजते हैं, पीड़ितों और बड़े समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता प्रदर्शित करते हैं.
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