CCTV in Delhi Police Station: दिल्ली पुलिस ने थानों में सीसीटीवी फुटेज पर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक स्थिति रिपोर्ट में गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के 197 पुलिस थानों में फिलहाल 1,941 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं. इसके अलावा 2175 अतिरिक्त कैमरे लगाने के लिए नई ई-बोली आमंत्रित की गई है. ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर दाखिल किया गया है, जिसमें दिसंबर 2020 में कोर्ट ने 18 महीने की भंडारण अवधि के साथ ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे.
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इसके बाद पुलिस आयुक्त ने इस मामले को जल्द से जल्द देखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई थी. विशेष समिति की सिफारिशों के अनुसार, पुलिस थानों में मौजूदा 1941 कैमरों से एक वॉइस टैग जोड़ा जाएगा और यह भी बताया कि 2175 अतिरिक्त कैमरों की आवश्यकता है. इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा सभी निविदाओं की प्रतियां बोली जमा लगाने वाले बोलीदाताओं की सूची के साथ सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से 1 मार्च तक दायर की जाए.
पुराने कैमरों को सुधारने का भी पुलिस ने किया वादा?
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के काम करने की स्थिति और विवरण को एक सूचीबद्ध करते हुए कहा कि वर्तमान में, 197 पुलिस स्टेशनों में 1941 सीसीटीवी कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और चालू हैं. पुलिस ने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरे काम करने की स्थिति में हों. इसके साथ ही पुलिस ने ये भी जोड़ा कि जब कोई कैमरा टूट जाता या खराब हो जाता है, तो वार्षिक रखरखाव अनुबंध वाले विक्रेता के पास शिकायत दर्ज की जाती है और समझौते के मुताबिक उसे सुधरवाने की कार्रवाई की जाती है. पुलिस ने कहा कि खराब केमरों को सुधारने में देरी तब होती है, जब स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं. ऐसी स्थिति में बाहर से मंगाने में कुछ समय लगता है.
ये भी पढ़ेंः Delhi Weather Update: दिल्ली में हुई हल्की बारिश, पारा 9.3 डिग्री हुआ दर्ज, 15 जनवरी से फिर शुरू होगा शीतलहर का सितम
18 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा सीसीटीवी का फुटेज
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आगे लगाए जाने वाले 2175 नए कैमरों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ऑडियो और वीडियो दोनों ही रिकॉर्डिंग की सुविधा होंगी. पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आज की तारीख में, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 48 टेराबाइट डाटा भंडारण की सुविधा है, जो सीसीटीवी फुटेज को एक महीने तक सुरक्षित रखने के लिए काफी है. स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े स्टोरेज में स्थानांतरित करने का फैसला किया है, जो 18 महीने की अवधि के लिए सीसीटीवी फुटेज स्टोर करेगा. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता चंद्रिल डबास ने कोर्ट यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी मांगे हैं कि पुलिस थानों में सीसीटीवी फुटेज कम से कम एक साल से 18 महीने की अवधि के लिए संग्रहित किए जाएं.