Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बिना किसी चिकित्सकीय देख-रेख में हेयर ट्रांसप्लांट (Hair Transplant) करने वाले अयोग्य लोगों की सैलून में बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की है. साथ ही इसपर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी सर्जरी किसी प्रशिक्षित सर्जन या त्वचा विशेषज्ञ की देख-रेख में ही की जानी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है.


कोर्ट ने कहा कि इस बारे में बड़े स्तर पर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए और सर्जरी से पहले व्यक्ति को इसके खतरे बताकर उसकी लिखित अनुमति भी ली जानी चाहिए. जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, दिल्ली चिकित्सा परिषद के अलावा दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उचित कदम उठाते हुए स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.


रोहिणी में मृतक ने कराया था हेयर ट्रांसप्लांट


दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश रोहिणी के एक सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से लापरवाही के कारण 35 साल के अतहर रशीद नाम के शख्स की मौत से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इससे पहले मृतक अतहर रशीद के भाई अजहर रशीद ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने के निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दी थी. बताया जा रहा है कि अतहर रशीद ने रोहिणी सेक्टर-24 स्थित यूनाइटेड हेयर स्टूडियो में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था.


हेयर ट्रांसप्लांट के लिए दिए थे 30,000 रुपये


इसके बाद उसके सिर में गंभीर दर्द हुआ और चेहरे और कंधों पर सूजन आ गई. उसे एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 26 जून 2021 को मौत हो गई थी. मृतक अतहर ने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 30,000 रुपये का भुगतान किया था. अतहर के भाई अजहर ने आरोप लगाया कि छह जुलाई 2021 को शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. कोर्ट के निर्देश पर पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि इस मामले में बेगमपुर थाने में 21 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज की गई थ.


तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार


कोर्ट में पेश की गई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सैलून चलाने वाले शिवम वर्मा और हरीश शर्मा के साथ-साथ हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले टेक्नीशियन विजय को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई प्रमाण पत्र नहीं था. वहीं एक दूसरा टेक्नीशियन मोहित फरार है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. कोर्ट ने इसपर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस कमीश्नर से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस तरह की घटनाएं फिर से न हो और ऐसे सैलून के खिलाफ कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने कहा कि टेक्नीशियननों की सहायता से सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जा रही है, यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि न तो वे पूरी तरह से योग्य हैं और न ही ऐसी कोई प्रक्रिया किसी प्रशिक्षित सर्जन या त्वचा विशेषज्ञ की देखरेख में की जा सकती है.


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