Abu Salem Detention: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलेम को उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. इस याचिका में दावा किया गया था कि उसकी नजरबंदी अवैध थी. बता दें कि 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले में अपनी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.


जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि सलेम के वकील को उस फैसले की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को रिकॉर्ड में रखना चाहिए जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, ताकि यह दिखाया जा सके कि उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है. फिलहाल पीठ ने मामले को 14 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एस हरिहरन को संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने की भी अनुमति दी.


हैबीयस कॉर्पस मामले पर सुनवाई कर रहा था कोर्ट


एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या हैबीयस कॉर्पस दायर की गई है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो लापता या अवैध रूप से हिरासत में है. उच्च न्यायालय सलेम की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें भारत में उसकी हिरासत को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी और क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सम्मेलनों और संधि की शर्तों को देखते हुए उसे पुर्तगाल वापस भेजने की मांग की गई थी.


सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उच्च न्यायालय ने दिया हवाला


उच्च न्यायालय ने पहले देखा था कि सलेम द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नहीं बनाई गई थी क्योंकि कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर उसकी नजरबंदी अवैध नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि एक बार जब एक अदालत ने सलेम को मुकदमे में डाल दिया और उसे दोषी ठहराया, तो वह कैसे कह सकता है कि हिरासत अवैध है. उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि भले ही शुरू में आपकी नजरबंदी कानून में बैड थी, फिर भी अदालत द्वारा आपकी सजा के बाद, आपकी हिरासत अवैध नहीं रहती." सलेम के वकील ने हिरासत को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि प्रत्यर्पण कई आश्वासनों पर किया गया था जिनका उल्लंघन किया गया इसलिए उनकी हिरासत अवैध हो गई.


यह भी पढ़ें-


Weather Update: फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश के आसार


Delhi Gangrape Case: महिला के साथ दरिंदगी मामले के 12 गिरफ्तार, पीड़िता को आर्थिक सहायता देगी केजरीवाल सरकार