राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था. इस हमले के आठ आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि जांच के लिए न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं है. इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से जवाब मांगा था और दिल्ली पुलिस से दो हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.


बता दें कि इस मामले के सुनवाई के दौरान पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम के सरकारी आवास के बाहर हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस से साफ कहा था कि वह 2 हफ्ते के भीतर सील कवर में स्टेटसस रिपोर्ट दाखिल करे. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि वह घटना के सीसीटीवी फुटेज भी संरक्षित रखे. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई की गई थी, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर मामले की जांच की मांग की गई थी.


CM अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ के मामले में अब Delhi Police ने लिया ये एक्शन


इस मामले को लेकर डीसीपी नॉर्थ ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारियों ने 2 बैरिकेड्स तोड़ दिए थे. इस दौरान प्रदर्शन करने वालों ने सीएम हाउस के बाहर हंगामा किया था. इस दौरान सीएम आवास के बाहर लगे बूम बैरियर आर्म के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिए थे. डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी ने कहा था पुलिस टीम ने करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया था. आप नेताओं ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया था.  


Delhi News: सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़, AAP नेताओं ने BJP पर लगाया आरोप