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यूनिटेक के फाउंडर रमेश चंद्रा को बड़ी राहत, HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सशर्त दी जमानत

Unitech Case: जमानत पर रिहाई का आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट ने यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा पर कड़े नियम लगाए हैं. शर्तों के मुताबिक रमेश चंद्रा को देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी.

Delhi News: देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हिलाकर रख देने वाले यूनिटेक घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने यूनिटेक के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अदालत ने माना कि ट्रायल जल्द शुरू नहीं हो पाएगा. इसलिए आरोपी की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दी जाती है. अदालत ने कहा कि मामले में 17 आरोपी, 66 कंपनियां, 121 गवाह और करीब 77,812 पन्नों की चार्जशीट है.

डिजिटल साक्ष्यों की संख्या भी विशाल है. निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं दिखती. रमेश चंद्रा पर घर खरीदारों की रकम से 7,638.43 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति खड़ी करने का आरोप है. जमानत पर रिहाई का आदेश सुनाते हुए रमेश चंद्रा पर हाई कोर्ट ने कड़े नियम लगाए हैं. शर्तों के मुताबिक रमेश चंद्रा को देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी. पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराना होगा. जांच अधिकारी को हमेशा ऑन रहने वाला मोबाइल नंबर देना होगा.

यूनिटेक के संस्थापक को बड़ी राहत

रमेश चंद्रा बिना पूर्व सूचना के नंबर को बदल नहीं सकते. गवाह से संपर्क साधने, धमकी देने या सबूतों से छेड़छाड़ करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अक्टूबर 2021 में रमेश चंद्रा, बहू प्रीति चंद्रा और राजेश मलिक को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि यूनिटेक ग्रुप ने हजारों घर खरीदारों की राशि में करोड़ों रुपये का गबन किया. गबन के बाद धन से भारत और विदेशों में संपत्तियां खरीदी गईं.

HC ने इन शर्तों के साथ दी जमानत

ईडी ने खुलासा किया कि यूनिटेक ने 347.95 करोड़ रुपये को कार्नोस्टि ग्रुप में डायवर्ट कर विदेशी निवेश के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की. ईडी की जांच के मुताबिक, यूनिटेक घोटाले में अब तक कुल 7,638.43 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त और चिन्हित की जा चुकी है. देश और विदेशों में महंगे प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर्टीज और बेनामी निवेश की परतें अब भी खुल रही हैं. रमेश चंद्रा की उम्र 80 साल से ज्यादा है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रमेश चंद्रा को जुलाई 2022 में मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. जमानत की अवधि को कई बार बढ़ाया भी गया. अब स्थायी जमानत रमेश चंद्रा के लिए बड़ी राहत है. 

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