Shelley Oberoi की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अदालत से की थी तत्काल सुनवाई की मांग
Shelley Oberoi Foreign Visit: शैली ओबेरॉय ने न्यायालय को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्र की ओर से राजनीतिक मंजूरी नहीं दी जा रही है.
Delhi News: दिल्ली सरकार और एमसीडी (MCD) के प्रमुखों के विदेश जाने को लेकर एलजी और केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन आई है. इस बार दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश जाने की इजाजत न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है. मेयर की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होगी.
एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. इसका मकसद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रिस्बेन की यात्रा करने के लिए इजाजत हासिल करना है. एमसीडी मेयर के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी.
विदेश जाने के लिए मंजूरी न देने का लगाया आरोप
शैली ओबेरॉय की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट इस मसले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया है. शैली ओबेरॉय की ओर से पेश वकील ने न्यायालय को बताया कि महापौर को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्र की ओर से राजनीतिक मंजूरी नहीं दी जा रही है. कार्यक्रम में केवल तीन कार्य दिवस बचे हुए हैं और उन्हें नौ तारीख को जाना है. पीठ ने कहा कि कल यह मामला हमारे पास होगा. आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की की नेतृत्व वाली पीठ इसकी सुनवाई करेगी. पीठ में जस्टिस संजीव नरुला भी शामिल हैं.
वित्त मंत्री की याचिका अदालत में विचाराधीन
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने अदालत से ब्रिस्बेन शहर में 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाले एशिया पैसिफिक सिटीज समिट और मेयर फोरम, 2023 में भाग लेने की अनुमति मांगी है. बता दें कि दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने भी हाईकोर्ट में अलग से एक याचिका दायर की हुई है, जिसमें उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों को विदेश यात्राओं पर जाने के लिए केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है. यह याचिका वर्तमान में अदालत के समक्ष लंबित है.
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