(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi News: दिल्ली की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर HC का केजरीवाल सरकार को नोटिस, कोर्ट ने पूछा- कैसे बचेगा समाज
दिल्ली की सड़कों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है. अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि एक सभ्य समाज कैसे बचेगा.
Delhi Encroachment Drive: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व अन्य को दिल्ली की सड़कों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा " एक सभ्य समाज कैसे बचेगा, अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर बने हैं तो." दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर अभियान चल रहा है, जिसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस, केंद्र पर निशाना साध रही है.
ये पहली बार नहीं है जब अदालत ने इस तरह का नोटिस दिल्ली सरकार व अन्य को भेजा है. इससे पहले साउथ एमसीडी द्वारा दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि यदि वहां पर अतिक्रमण है तो उन्हें तुरंत हटाया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर निगम किसी तरह की गलत कार्रवाई करता है तो पीड़ित हाई कोर्ट का रुख कर सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता बृंदा करात द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सवाल उठाए थे. कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी को लाइसेंस नहीं दिया कि वह यहां आकर कहे कि उसका घर न गिराया जाए जबकि वह अवैध है.
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जंयती पर हुए दंगे के बाद से नगर निगम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है, इस अभियान को लेकर आप का कहना है कि बीजेपी शाषित नगर निगम दिल्ली के लाखों लोगों को बेघर करना चाहता है.