Delhi High Court News: दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर अवैध निर्माण का आरोप, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सोमवार को एनसीटी दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, सीईओ (बीएसईएस यमुना) और नगर पार्षद आदेश कुमार गुप्ता से जवाब मांगा है.
Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और अन्य लोगों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है. दरअसल दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व नगर पार्षद आदेश कुमार गुप्ता पर सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत-निर्माण कर अतिक्रमण करने का आरोप है.
कार्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि आदेश कुमार गुप्ता ने अपने सहयोगियों के जरिये निजी कार्यालय के निर्माण के लिए पश्चिम पटेल नगर में अपने खुद के आवास के सामने सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अवैध निर्माण कराया है.
न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सोमवार को एनसीटी दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, सीईओ (बीएसईएस यमुना) और आदेश कुमार गुप्ता से जवाब मांगा है. इस मामले को अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी. याचिकाकर्ता हेमंत चौधरी ने कोर्ट से नगर पार्षद से तत्काल पूछताछ करने के लिए एलजी और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की. उनका कहना था कि कथित तौर पर बिल्डर माफिया से जमा किए गए भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं.
बीएसईएस यमुना के सीईओ को भी तत्काल हटाने के मांग
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण अपनी पावर का दुरुपयोग करके संपत्तियों के साथ-साथ निर्माण कार्य में बड़ी राशि का निवेश किया गया है. याचिका में सीईओ (बीएसईएस यमुना) को तत्काल हटाने के मांग की गई है, जिसके जरिये अनधिकृत अवैध निर्माण पर बिजली कनेक्शन लगाई गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत के कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के नाते जानबूझकर सत्ता के दुरुपयोग और अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ हैं.
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