Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तकनीकी शिक्षा अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य से जवाब मांगा है. जैसे स्थानीय उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान देना, जिसमें 85 फीसदी आरक्षण है और कैपिटेशन शुल्क नहीं है. जबकि यह एनसीआर के नोएडा या गुरुग्राम के लोगों के लिए लागू नहीं है. मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया.


पिता और पुत्र ने खटखटाया अदालत का दरवाजा


दिल्ली-एनसीआर के निवासी एक पिता और पुत्र ने दिल्ली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया. अधिनियम दिल्ली के संस्थान से उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के पक्ष में है.


दिल्ली के निवासियों के लिए कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं है. 85 फीसदी आरक्षण कोटा के अलावा अधिनियम ऐसे उम्मीदवारों के लिए इक्विटी और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए गैर-शोषण शुल्क और अन्य उपायों का निर्धारण भी सुनिश्चित करता है.


अधिवास को भी ध्यान में रखे जाने की मांग


याचिकाकर्ताओं ने यह निर्देश देने की मांग की कि अधिवास को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. क्योंकि दिल्ली के कई छात्रों को गुरुग्राम और नोएडा जैसे एनसीआर के स्कूलों में पढ़ना पड़ता है और उन्हें दिल्ली के कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता.


याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों के बीच समानता की धारणा को निर्धारित करता है जिसमें गैर-नागरिक भी शामिल हैं.


दिल्ली में रहने के बावजूद लाभ से वंचित


याचिकाकर्ता डॉ. हिमाद्री दास ने बताया कि पीढ़ियों से दिल्ली में रहने के बावजूद उनका बेटा दिल्ली के कोटे का लाभ उठाने के लिए अयोग्य है, क्योंकि उसने गुरुग्राम के एक स्कूल से उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा किया है.


याचिका में उन उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए अदालत के उचित निर्देश की मांग की गई जो दिल्ली के निवासी हैं, जिनके पास दिल्ली में एकरूपता, निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने और 2007 के अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं.


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