Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश - कड़ा और कृपाल पहनने वाले कैंडिडेट्स को एक घंटे पहले केंद्र पहुंचने के कहें, जानें - क्या है पूरा मामला
Delhi HC Order: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया है कि परीक्षा एजेंसिया कड़ा और कृपाल वाले उम्मीदवारों को एक घंटा पहले केंद्र पहुंचने को कहें. जानिए क्या है पूरा मामला
Delhi High Court Order for DSSSB: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) को यह निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि कड़ा और कृपाल पहनने के इच्छुक कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले पहुंचने के लिए कहा जाए और उन तक ये सूचना समय से पहुंचे. उन्हें इस संबंध में नोटिस पर्याप्त समय पहले दिया जाए. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने साफ किया कि कैंडिडेट्स को इस बाबत नोटिस काफी पहले दिया जाना चाहिए ताकी उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो.
क्या है मामला –
पीठ ने ये आदेश एक सिख महिला की चुनौती याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. अब केस की अगली सुनवाई 02 अगस्त को होगी. दरअसल एक सिख महिला को डीएसएसएसबी (DSSSB Exams) की एक परीक्षा के दौरान कड़ा पहनने के कारण केंद्र में प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया था.
संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ –
महिला को जुलाई 2021 में आयोजित पीजीटी अर्थशास्त्र (महिला) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी. महिला ने अधिवक्ताओं के माध्यम से दलील दी कि कड़ा पहनने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने से इंकार करना संविधान के अनुच्छेद 25 के तरह मौलिक अधिकर का उल्लंघन है.
डीएसएसएसएसबी ने इस मामले में दलील दी है कि कड़ा और कृपाल पहनने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है. बशर्ते वे रिपोर्टिंग टाइम से एक घंटा पहले केंद्र पहुंचे. ये केस आगे क्या मोड़ लेगा ये अगली सुनवाई यानी 02 अगस्त के बाद ही पता चल पाएगा.
यह भी पढ़ें:
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI