DJB के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, ऑडिट के काम में तेजी लाए CAG
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कैग (CAG) को कानून के अनुसार डीजेबी के खातों का यथाशीघ्र ऑडिट करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.
Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) टेंडर प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस मसले पर एक नया आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने मंगलवार को जारी आदेश में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के साल 2018 से 2021 तक के खातों का तेजी से ऑडिट करने का निर्देश दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया.
याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से डीजेबी के खातों का ऑडिट करने के लिए कैग को निर्देश देने का अनुरोध किया था. याचिका में कहा गया कि डीजेबी का वित्तीय ऑडिट कथित तौर पर पिछले कई वर्षों से नहीं किया गया है. कैग के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें डीजेबी से 2018-19 से 2020-21 के लिए वार्षिक खातों का विवरण प्राप्त हुआ है और वे खातों के ऑडिट की प्रक्रिया में हैं.
BJP के इस नेता ने दायर की थी याचिका
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कैग को कानून के अनुसार डीजेबी के खातों का यथाशीघ्र ऑडिट करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया. यह याचिका दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने दायर की थी. याचिका में डीजेबी के खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखने तथा कानून के तहत 2015 के बाद से उचित बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि का वार्षिक विवरण तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
DJB टेंडर प्रक्रिया में घोटाले का आरोप
बता दें कि पिछले महीनों से दिल्ली जल बोर्ड टेंडर प्रक्रिया को लेकर आम आमदी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी आरोप-प्रत्यारोप जारी है. इस मामले में बीजेपी का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. बीजेपी नेताओं का है कि एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए डीजेबी के अधिकारियों और अपने नेताओं ने नियमों को उल्लंघन कर टेंडर जारी किया. साथ ही चहेते कंपनियों को लाभ पहुंचाया.