Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 10 लोगों के समूह को 10 पेड़ लगाने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि पेड़ लगाने वाले 10 साल तक उसकी देखभाल भी करेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ये आदेश उनपर दर्ज एक एफआईआर को खारिज करते हुए दिया. 2017 में इन लोगों के बीच सुअर पालने को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी.
जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल बेंच ने 21 फरवरी को ये आदेश दिया. अपने आदेश में उन्होंने कहा कि प्रत्येक याचिकाकर्ता अपने इलाके में 10 पेड़ लगाएगा और 10 साल तक उनकी देखभाल करेगा. उन्होंने कहा कि ये पेड़ संबंधित जांच अधिकारी के परामर्श से इन लोगों के आवास के पास लगाए जाएंगे. ये अधिकारी एमसीडी के बागवानी विभाग के सलाह पर याचिकाकर्ताओं को पेड़ लगाने की जगह के बारे में सूचित करेगा.
चार हफ्ते में पेड़ लगाने के आदेश
अदालत ने ये भी कहा कि वह याचिकाकर्ताओं की अच्छी पृष्ठभूमि को देखते हुए उन पर कोई वित्तीय जुर्माना नहीं लगा रही है, लेकिन उन्हें चार हफ्ते में ये पेड़ लगाने होंगे. दिल्ली पुलिस ने आरोपी ( याचिकाकर्ताओं) पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इसमें धारा 354 के तहत महिला का अपमान करना, 354 बी (महिला को निर्वस्त्र करने या नग्न होने के लिए मजबूर करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग करना) और 509 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं.
वहीं इस मामले में अदालत को सूचित किया गया कि सभी पक्ष समझौते पर पहुंच गए हैं और वो मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा भले ही पार्टियों ने अपने विवादों को सुलझा लिया है और एफआईआर रद्द करने के बाद मामला शांत भी हो जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कुछ अच्छा सामाजिक काम अच्छा करना चाहिए.
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