दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को हाई कोर्ट से झटका, इस मामले में नहीं मिली राहत
Kapil Mishra News: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंत्री कपिल मिश्रा को राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Kapil Mishra News: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को झटका लगा है. विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट मामले में सुनवाई जारी रखेगा, निचली अदालत में कार्यवाही पर कोई रोक नहीं रहेगी. कोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत फिलहाल सुवनाई पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है.
कपिल मिश्रा की ओर से दी गई ये दलील
गौरतलब है कि कपिल मिश्रा के वकील ने निचली अदालत में चल रही सुवनाई पर रोक लगाने की मांग की थी. कपिल मिश्रा के वकील ने कहा कि CrPc में दिए गए प्रवधानों और प्रक्रिया का पालन किए बिना FIR दर्ज की गई थी. एक्स पोस्ट किसी की भावना को हताहत करने के लिए जानबूझ कर नहीं किया गया था. सोशल मीडिया पोस्ट में किसी भी धर्म या धार्मिक समुदाय का जिक्र नहीं था. पोस्ट में CAA प्रदर्शन को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी.
निचली अदालत ने कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार
निचली अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था. साल 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले की गई भड़काऊ टिप्पणियों को आधार बनाकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है.
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