दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला और तोड़फोड़ के मामले में आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई की. इस सुनवाई में दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई से पहले पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने याचिका का विरोध किया था.
आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस की भागीदारी से सीएम केजरीवाल के आवास पर हमला हुआ है. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश हुए ASG संजय जैन ने याचिका का विरोध किया. संजय जैन ने कहा इस पर गृह मंत्रालय और पुलिस की एक बैठक भी हुई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वंय ही संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है लेकिन इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई शिकायत नहीं की.
इसके साथ ही आप पार्टी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को घटना की सीसीटीवी फुटेज भी दी. उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया और इस इस घटना के लिए भी एसआईटी (SIT) से जांच की मांग की.
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दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में कोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है. हालांकि हमने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के आवास पर हुए हमले की निंदा की और इस मामले के लिए दिल्ली पुलिस को सील बंद स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिया.