फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहने वाले को हाई कोर्ट से फटकार, कहा- माफी मांगो
Mohammed Zubair News: फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहना एक शख्स को महंगा पड़ गया. हाई कोर्ट ने उसे माफी मांगने का निर्देश दिया है.
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Mohammed Zubair News: फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहने वाले शख्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और उसे माफी मांगने के लिए कहा है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने जगदीश सिंह नाम के शख्स से कहा कि वो एक्स (ट्विटर) हैंडल पर माफी मांगें और वो पोस्ट कम से कम दो महीने तक हैंडल पर रहे.
कोर्ट के इस आदेश के बाद ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर ने एक्स पर खुशी जताई.
✊🏽👊🏽 ♥️
— Mohammed Zubair (@zoo_bear) August 22, 2024
जगदीश सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बताया कि सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगने को तैयार हैं. जगदीश सिंह को एक्स पोस्ट में लिखना होगा, “मुझे उपरोक्त टिप्पणी करने का खेद है, जो किसी दुर्भावना या मोहम्मद जुबैर को चोट पहुंचाने या अपमानित करने के इरादे से नहीं की गई थी.”
जस्टिस ने की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि सिंह जैसे लोगों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए. अप्रैल 2020 में जगदीश सिंह ने मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहते हुए अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी.
इसके बाद जुबैर ने एक पोस्ट किया जिसमें सिंह की पोती भी मौजूद थी. इसके कारण उनके खिलाफ POCSO FIR दर्ज की गई. बाद में, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे जुबैर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं मिला है.
जुबैर ने ट्वीट में कहा था, "हैलो... क्या आपकी प्यारी पोती सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम काम के बारे में जानती है? मेरा सुझाव है कि आप अपनी प्रोफाइल की तस्वीर बदल लें.''
कौन हैं जगदीश सिंह?
बाद में विवाद बढ़ने पर छत्तीसगढ़ के सेल्स मैनेजर जगदीश सिंह ने अपना ट्विटर प्रोफाइल प्रोटेक्ट कर लिया. ऐसे में अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आप उनके पोस्ट नहीं देख सकते. साथ ही उन्हें फॉलो करने के लिए आपको उनकी मंजूरी की आवश्यकता होगी.
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